बाइक चलाते हैं तो आपके काम की खबर, बच्चों के लिए रोड सेफ्टी के नई गाइडलाइंस जारी, इन नियमों का करना होगा पालन
सड़क परिवहन मंत्रालय ने 9 माह से 4 साल तक के बच्चों के लिए नए सेफ्टी गाइडलाइंस जारी किए हैं. इसमें बच्चों को बाइक पर ले जाते समय सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जारी किए बच्चों के लिए गाइडलाइंस.
ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने जारी किए बच्चों के लिए गाइडलाइंस.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने दोपहिया वाहनों के लिए नए सेफ्टी नियम जारी किए हैं. इसके तहत मोटरसाइकिल पर चार साल तक के बच्चों को ले जाते समय आपको कुछ सुरक्षा नियमों को फॉलो करना होगा.
नए रोड सेफ्टी नियमों के मुताबिक अगर आप मोटरसाइकिल पर 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों को ले जाते हैं, तो बाइक पर सेफ्टी हार्नेस लगाना अनिवार्य होगा. इसके साथ बच्चों को उनके साइज का हेलमेट भी पहनाना होगा.
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नई गाइडलाइंस के मुताबिक, बाइक सवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों को अपने साथ ले जाते समय स्पीड लिमिट को 40 किमी प्रति घंटे से अधिक न ले जाएं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बाइक पर सेफ्टी हार्नेस लगाना भी अनिवार्य होगा.
कैसा होगा सेफ्टी हार्नेस
सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह सेफ्टी हार्नेट वजन में हल्का, वॉटरप्रूफ और कुशन वाला होना चाहिए. इसके साथ ही यह 30 किग्रा तक का भार उठाने की क्षमता वाला होना चाहिए.
बच्चों के नाप वाला हेलमेट
रोड सेफ्टी के नए नियमों के मुताबिक, बाइक पर अब बच्चों को उनके नाप का हेलमेट लगाना होगा. मिनिस्ट्री ने बताया कि BIS बच्चों के हेलमेट के लिए अलग से स्टैंडर्ड जारी करेगा. तब तक बच्चों के लिए छोटे हेलमेट या साइकिल हेलमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है.
सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 में संशोधन करने के लिए पहली बार 25 अक्टूबर 2021 को यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लेकर आई थी. इस ड्राफ्ट के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों के बाद, केंद्र सरकार द्वारा नियमों पर विचार किया गया.
03:45 PM IST